रांची, अगस्त 29 -- रांची, संवाददाता। नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के आरोप में चल रहे मामले में कोचिंग संचालक पशुपति नाथ कुशवाहा को पॉक्सो की विशेष अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूजय दयाल ने मामले में अदालत में पक्ष रखा था। बताया कि रातू थाना क्षेत्र के रवि स्टील, झिरी रोड के पास कुशवाहा कोचिंग सेंटर चलाता था। उस पर नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने और फिर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही, उन पर घर से जेवर और पैसे लाने का दबाव डालने के भी आरोप लगे थे। प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब दो छात्राओं ने अपने अभिभावकों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद अविभावकों ने ग्रामीणों के संग 6 जून 2023 को कोचिंग सेंटर पहुंचकर बावल कटा था। मामला पुलिस तक पहुंचा और प्राथमिकी दर्ज...