नाबालिग पर हमले में मिली तीन वर्ष की सजा
हरदोई, मई 22 -- हरदोई। खेत की मेढ़ को लेकर हुई रंजिश के कारण जानलेवा हमला करने पर दर्ज हुए मुकदमे में वादविचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक प्रमेन्द्र कुमार ने आरोपित को अपराध के लिए दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा रविंदर कुमार पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम हिरौली कुतुबनगर थाना शाहाबाद का गांव के रामनरेश से खेत की मेढ़ को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन 18 फरवरी 2018 को गांव में रामनरेश के लड़के आकाश का तिलक था। वहीं उसका लड़का संतोष भी खड़ा था। रात 10 बजे ओमकार पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम हिरौली कुतुबनगर थाना शाहाबाद ने इसी रंजिश की बिना पर जान से मारने की नीयत से संतोष के सीने पर तमंचे से फायर कर दिया। इससे...
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