फरीदाबाद, मई 22 -- फरीदाबाद/नूंह, धनंजय चौहान। जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, धमकी देने और फोटो वायरल कर बदनाम करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की कठोर सजा आरोपी पर जुर्माना साथ ही अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2024 में महिला थाने में छात्रा ने शिकायत दी थी कि आरोपी लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। आरोपी ने छात्रा को फोटो वायरल करने की धमकी देकर डराया और ब्लैकमेल किया। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसे बदनाम करने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते ...