नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में युवक को पांच साल की सजा, पांच हजार जुर्माना
उरई, अगस्त 3 -- उरई, संवाददाता । नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, मारपीट और जान से मारने की धमकी के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 13 अप्रैल 2017 को थाना कोटरा में तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि ग्राम नुनसाई निवासी विपिन उर्फ चुखर ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। यह भी पढ़ें- छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की कैद तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकद...
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