औरैया, सितम्बर 8 -- फफूंद थाना क्षेत्र में छह वर्ष पहले 15 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी आनंद कुमार पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने फफूंद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक उनकी 15 वर्षीय बेटी कक्षा 11 की छात्रा थी। 26 अगस्त 2020 को वह फफूंद बाजार गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। तलाश करने पर जानकारी हुई कि उजीतीपुर निवासी आनंद कुमार उसे लक्ष्मणपुर चौराहे से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत...