बुलंदशहर, जुलाई 15 -- बुलंदशहर अपर सत्र न्यायाधीश/अति.विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-1 विनीत चौधरी ने वर्ष 2022 को खुर्जा देहात क्षेत्र से नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने के मामले में अभियुक्त शिक्षक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता को अभियुक्त द्वारा टयूशन पढ़ाया जाता था। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो महेश राघव ने बताया कि ​वादी मुकदमा द्वारा 22 जुलाई 2022 को खुर्जा देहात थाने में तहरीर दी गई, जिसमें वादी ने बताया कि 20 जुलाई की रात को उसकी 15वर्षीय पुत्री परिजनों के साथ घर में सोई हुई थी। यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म में दोषी किशोर को 20 साल की सजा रात करीब दो बजे उसकी छोटी पुत्री ने बड़ी बहन को गायब पाया। इसके बाद परिजनों द्वारा उसकी ख...