जामताड़ा, अप्रैल 30 -- जामताड़ा,प्रतिनिधि। नाबालिग छात्रा के अपहरण से जुड़े मामले की अंतिम सुनवाई बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत में पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने नाला थाना क्षेत्र के भेड़ों निवासी राधा रमन पाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 2 मई 2026 की तिथि निर्धारित की है। दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया गया। बताया जाता है कि इस संबंध में नाला थाना कांड संख्या- 22/2024 दर्ज है। यह भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को उम्रकैद, 15 लाख मुआवजा मिलेगा घटना 15 फरवरी 2024 की है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नाबालिग छात्रा सरस्वती पूजा मेला देखने गांव के एक स्कूल गई थी, लेकिन...