बदायूं, जुलाई 29 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 1.20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा ने बताया, मुकदमा कर्ता ने थाना मूसाझाग में मौखिक रूप से बताया कि 10 जुलाई 2021 को उसके घर पर गांव के ही सुधीर उर्फ गब्बर और उसकी पत्नी रागिनी का आना-जाना था। दोनों 10 जुलाई की शाम को उसके घर पर आए और और उसकी बेटी को साथ मंदिर तक जाने की बात कहकर ले गए। एक घंटे बाद सुधीर और रागिनी वापस आ गए। लेकिन, बेटी उनके साथ नहीं थी। पूछने पर बताया कि उनके घर रहने वाला रामा उसे साथ ले गया है। एक स...