गोरखपुर, जनवरी 14 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार ने बेलीपार थाना क्षेत्र के नौसढ़ निवासी अभियुक्त मनीष निषाद को दस साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 11 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना था कि घटना 18 मार्च 2018 को शाम करीब सात बजे की है। अभियुक्त वादी की 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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