शाहजहांपुर, जुलाई 23 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 प्रेम शंकर की अदालत ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना सिंधौली क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने 11 अगस्त 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मामले की जांच तहरीर में बताया था कि चार अगस्त 2019 को वह मजदूरी करने गया था। वापस आने पर उसकी 13 वर्षीय बेटी घर पर नहीं मिली। रिश्तेदारी और आसपास काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। जांच में सामने आया कि हरदोई जनपद के थाना बिलग्राम क्षेत्र के गांव ककरा खेड़ा निवासी श्यामू पुत्र बटेश्वर किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ल...