गोड्डा, सितम्बर 26 -- पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप को सही पाकर पथरगामा थाना क्षेत्र के सुरनिया निवासी रोहित मंडल को बीएनएस की धारा 96 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया। पथरगामा थाना में दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग के मामा ने कहा था कि 17 वर्षीया नाबालिग इंटर की छात्रा थी। वह घर में रहकर पढ़ रही थी। 08 अप्रैल 2025 को वह गोड्डा आया था। गोड्डा से जब वह घर गया तो भैगनी को घर पर नहीं पाया। छानबीन में पता चला कि रोहित मंडल उसे भगा ले गया है। बाद में पुलिस ने दोनों को योगिनी धाम से गिरफ्तार किया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गव...