शाहजहांपुर, अगस्त 25 -- शाहजहांपुर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाने, उससे शादी करने और परिजनों को धमकाने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। कोर्ट ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप चौहान की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। मामला 22 सितंबर 2018 का है। कुंवरगांव, बदायूं निवासी सपन जोशी पुत्र स्वर्गीय रतीराम उर्फ मुखिया जोशी पर शाहजहांपुर कोतवाली क्षेत्र से नाबालिग को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाने का आरोप था। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी सुबह करीब पांच बजे शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की, मगर उसका पता नहीं चला।...