बगहा, जुलाई 17 -- बगहा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र बगहा की अदालत ने चौतरवा थाना कांड संख्या 153/2026 में दर्ज नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी निजामुद्दीन अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, पीड़िता के न्यायिक बयान तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

मामले की जानकारी अपर लोक अभियोजक मन्नू राव ने बताया कि आरोपी ने स्वयं को डॉक्टर बताकर एक निजी अस्पताल में कार्य करने के दौरान पीड़िता की मां से परिचय बढ़ाया। आरोप है कि उसने विश्वास में लेकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की बरामदगी के बाद दर्ज कराए गए न्यायिक बयान में आरोपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, कोल्ड ड्रिंक में नशीला प...