नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी को तीन साल कैद
नई दिल्ली, अगस्त 22 -- नई दिल्ली, का.सं.। रोहिणी स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी पिंटू को तीन साल एक महीने के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीति सूरी मिश्रा की अदालत ने फैसले में कहा कि किसी अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज कर आरोपी के प्रति अनुचित सहानुभूति दिखाना न्याय प्रणाली का मजाक उड़ाने जैसा है। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक योगिता कौशिक दहिया ने कोर्ट से आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। मामला सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां नौ जून 2019 की शाम करीब आठ बजे 16 साल की पीड़िता दुकान से दूध खरीदकर घर लौट रही थी। उसी दौरान आरोपी ने रास्ते में उसे घेर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। अदालत ने पीड़िता को डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
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