नई दिल्ली, फरवरी 28 -- एक विशेष अदालत ने शनिवार को एक पूर्व मंदिर पुजारी को बुरी आत्माओं को भगाने के लिए पूजा करने के बहाने 14 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के लिए उम्रकैद सुनाई। तिरुवनंतपुरम अतिरिक्त सत्र अदालत (पॉक्सो एक्ट मामले) के जज शिबू एम.पी. ने आरोपी, एर्नाकुलम जिले के मूथाकुन्नम के बिनेश को जुर्म का दोषी पाया और दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बिनेश पहले कन्नमूला बालसुब्रमण्य मंदिर में पुजारी था। कोर्ट ने बिनेश को पॉक्सो और आईपीसी के तहत दुष्कर्म के दो अलग-अलग आरोपों में उम्रकैद की सजा सुनाई, और आदेश दिया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। यह था मामला यह घटना 2019...