जामताड़ा, जून 24 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि।नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को कठोर दंड सुनाया। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कुल्टी निवासी सूरज टांडी को दोषी पाते हुए पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा-6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर क्रमशः छह माह और एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला जामताड़ा थाना कांड संख्या- 96/2024 से जुड़ा है। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी ...