बिहारशरीफ, जनवरी 27 -- नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार, 10 को होगी सजा लहेरी थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ एडीजे सह विशेष जज पॉक्सो प्रकाश कुमार सिन्हा ने 14 वर्षीया किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में दो आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 10 फरवरी को होगा। आरोपित मो. सन्नी व श्रवण कुमार उर्फ राज को दोषी करार किया है। जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी पिंकी खातून को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। आरोपी मो. सन्नी पूर्णिया जिले व श्रवण कुमार छबिलापुर का निवासी है। स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बहस व सुनवाई के दौरान आठ लोगों की गवाही करायी थी। श्री सिन्हा ने बताया कि 15 अक्टूबर 2022 को पीड़िता अपने घर से कोचिंग पढ़ने निकली थी। उसके परिवार वालों को कुछ देर बाद ही सूचना...