बगहा, जुलाई 9 -- बेतिया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने शादी के नियत से एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने में एक अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता नगर थाना क्षेत्र के नौरंगाबाग वार्ड नंबर 3 निवासी कृष्णा राउत है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश दुबे ने बताया कि घटना 25 अगस्त 2022 की है। घटना के दिन बाजार गई एक नाबालिग लड़की का अपहरण अभियुक्त ने शादी के नियत से कर लिया था। मामले को ले नगर थाने में अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया गया था कि लड़की बाजार गई हुई थी। बाजार से जब लड़की घर को नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन करना शुरू किया। खोजबीन करने पर पता चला कि अभियुक्त शादी के नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर कहीं रख...
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