बगहा, फरवरी 4 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। शादी के नियत से नाबालिग के अपहरण के एक मामले में अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम विवेकानंद प्रसाद ने एक अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सज़ायाफ्ता मझौलिया थाना क्षेत्र के नवका टोला निवासी अफसर आलम है। विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि 4 अक्टूबर वर्ष 2000 की रात्रि अभियुक्त एक नाबालिग बच्ची को शादी की नीयत से अपहरण कर लेते गया था। इस बात को ले पीड़िता की मां जब पूछने गई तो अभियुक्त के घर वालों ने उसके साथ गाली गलौज एवं मारपीट की थी। मामले को ले पीड़िता की मां ने अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनाने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को 8 पॉक्सो एक्ट तथा भादवि की धारा 363, 366 एवं 366(ए) में द...
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