औरंगाबाद, अक्टूबर 11 -- नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में अदालत ने अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने देव थाना कांड संख्या-211/24 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। एकमात्र अभियुक्त मदनपुर थाना क्षेत्र के बूंदी बिगहा गांव निवासी प्रदीप कुमार पाल को भारतीय न्याय संहिता की धारा-137 (2) में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पॉक्सो एक्ट की धारा-12 में तीन साल कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस संबंध में स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता क...