धनबाद, जून 20 -- धनबाद, प्रतिनिधि। शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण के मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला व सत्र न्यायाधीश मनीष की अदालत ने नामजद आरोपी टुंडी के मनियाडीह निवासी दिलीप मोदक को सात वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में दिलीप 2024 से फरार है। उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने उसे सजा सुनाई है। पीड़िता की मां की शिकायत पर टुंडी थाने में 13 अप्रैल-2011 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 24 फरवरी-2011 की सुबह सात बजे उनकी दो लड़की नहाने के लिए जोरिया गई, एक लड़की वापस आ गई, लेकिन एक वापस नहीं आई। खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। बाद में उन्हें पता चला कि दिलीप मोदक शादी की नीयत से उसे भगा कर ले गया है। वहीं पीड़िता ने भी कोर्ट को दिए बयान में घटना का समर्थन कर बताया कि दि...