जमशेदपुर, जुलाई 26 -- गोलमुरी की नाबालिग का अपहरण कर जुगसलाई के एक होटल में बीयर पिलाकर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी नसरीन व मेहताब आलम के खिलाफ शुक्रवार को विशेष पोक्सो अदालत ने दो धाराओं में पांच वर्ष की सजा एवं छह हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि दोनों दोषी अदालत में पेश नहीं हुए थे। इससे सजा सुनाने के साथ दोनों की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, ताकि पुलिस दोनों दोषी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के साथ जेल भेजे। बताया जाता है कि 2020 में गोलमुरी की नाबालिग चाउमीन खाने घर से निकली थी। यह भी पढ़ें- Biharsharif News: छेड़खानी के आरोपित को 3 साल 2 माह की सजा रास्ते में नसरीन और मेहताब आलम मिले। दोनों नाश्ता कराने और घुमाने का झांसा देकर ऑटो से जुगसलाई होटल ले गए थे। मेहताब और ...