एटा, जनवरी 21 -- नाबालिग के अपहरण करने एवं दुष्कर्म के दोषियों को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड से आई पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना बागवाला के एक गांव निवासी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 21 जून 2022 को आरोपी जितेन्द्र पुत्र रामसनेही निवासी मलावन साथियों संग मिलकर बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु की। बेटी को बरामद किया और बयान, मेडिकल कराया। आरोपी जितेन्द्र, साथी अशोक कुमार पुत्र रामचरन को जेल भेजा था। मेडिकल रिपोर्ट, बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई और चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने आरोपी अशोक, जितेन्...