नाबालिग की हत्या में महिला सहित चार को आजीवन कारावास
भागलपुर, मई 13 -- भागलपुर, प्रधान संवाददाता। मेला देखने के बहाने साथ ले जाकर नाबालिग कुमार तपन की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने महिला सहित चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मंगलवार को एडीजे-16 की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त कपिलदेव मंडल, पुजारी मंडल, बूटन मंडल और सुमित्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- नाबालिग की हत्या में महिला सहित चार को आजीवन कारावासअर्थदंड और अन्य धाराएँ कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पीपी सत्यनारायण प्रसाद साह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि दोषी पाए गए अभियुक्तों को कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ ...
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