शाहजहांपुर, जनवरी 21 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। पुवायां थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 43 शिवकुमार तृतीय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार सिंह के तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी माना। अदालत ने किराएदार पति-पत्नी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि मृतका की मां को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। मामले के अनुसार सत्यपाल शर्मा ने 18 नवंबर 2013 को थाना पुवायां में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया गया कि उनके मकान में किराए पर रह रहे दिनेश चन्द्र मिश्रा और उसकी पत्नी रचना मिश्रा का सत्यपाल की पत्नी रजनी शर्मा से मामूली विवाद हुआ था। आरोप है कि इस विवाद ...