नाबालिग की गरिमा भंग के दोषी को पांच साल की सजा
भदोही, जुलाई 24 -- भदोही, संवाददाता। महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामलों में आरोपितों को कोर्ट की ओर से सजा देने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में नाबालिग पीड़िता की गरिमा भंग करने के दोषी को पांच साल की सजा एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि 13 अप्रैल 2024 को सुरियावां थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ घटना घटी थी। संदीप गुप्ता निवासी सुल्तानपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर हाल पता ग्राम कस्तूरीपुर, सुरियावां ने नाबालिग पीड़िता की गरिमा भंग करने का काम किया था। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने पीड़िता का बयान, मेडिकल आदि कराने के बाद साक्ष्यों को कोर्ट में समय पर पेश किया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष कारावास की सजा पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं एडीजीसी कौलेश्व...
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