गोड्डा, मई 21 -- गोड्डा, एक प्रतिनिधि। नाबालिग को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम जिला जज कुमार पवन के न्यायालय ने शादी की नियत से अपहरण करने व यौन शोषण करने के आरोपित महागामा थाना क्षेत्र के नयानगर निवासी मो. अकरम को दोषी करार देते हुए 6 पोक्सो एक्ट के तहत 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

सजा की शर्तें जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया गया। वहीं बीएनएस 2023 की धारा 96 के तहत सात वर्ष सश्रम करावास एवं 20,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया। दोनों सजा साथ- साथ चलेगी। मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मो. जावेद हुसैन ने न्यायालय के समक्ष सात गवाहों का परीक्षण कराया। उभय पक्ष...