जहानाबाद, फरवरी 28 -- पॉकसो न्यायलय के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला पीड़िता के पुनर्वास को लेकर चार लाख की सहायता राशि देने का दिया निर्देश जहानाबाद, नगर संवाददाता नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी दीपू कुमार उर्फ अमन कुमार को पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने 12 साल का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया। वहीं भादवि की धारा 366 के तहत दोषी दीपू कुमार को 7 साल का कठोर कारावास एवं 5000 अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर क्रमश: 6 एवं 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत चार लाख रुपए सहायता राशि प्रदा...