शाहजहांपुर, जनवरी 27 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 के न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 67 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 29 मार्च 2017 को उनकी नाबालिग पुत्री शाम करीब चार बजे अपनी मां के साथ पड़ोस के खेत में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान वहां घात लगाए बैठे देवेंद्र यादव निवासी आमखेड़ा, थाना मदनापुर, बालिका को जबरन अपने साथ ले गया। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया था कि इस घटना को अंजाम देने में गांव के महेश, सुरेश और सतीश ने आरोपी की मदद की। घटना को गांव के दाताराम द्वारा अपनी आंख...