भभुआ, फरवरी 25 -- अदालत की ओर से सजायफ्ता पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सिविल न्यायालय एडीजे छह प्रमोद कुमार पाण्डेय पॉक्सो की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को 25 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने कारावास के अलावा 50 हजार रुपया जुर्माना एवं जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह के अतिरिक्त सजा भुगतने की कही। सजा पाने वाला अभियुक्त रणजीत पासवान उर्फ पहलवान पासवान उर्फ घासी पासवान उर्फ धनवीर पासवान जिले के चांद थाना क्षेत्र के नीबी गांव के रामाधीन पासवान का पुत्र बताया गया है। ज्ञात हो कि जिले के मोहनियां थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 29 नवम्बर 2019 को अपनी मां के साथ अपने गांव से दक्षिण शौच करने गयी थी। अभियुक्त रणजीत पासवान द्वारा बच्ची का अपह...