मुजफ्फर नगर, मार्च 9 -- मुजफ्फरनगर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट नंबर एक ने दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी प्रदीप बालियान व दिनेश कुमार ने बताया कि छपार थाने में 2 सितम्बर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादी ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गांव से बाहर जा रही थी। रास्ते में आरोपी धीरज उर्फ कल्लू निवासी गांव रामपुर थाना छपार ने उसका अपहरण कर लिया और बाइक पर उसे अपने भाई की ससुराल ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी, पीड़िता को अपनी बहन की ससुराल में ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता क...