भभुआ, दिसम्बर 23 -- भभुआ। जिला पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 65 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 10 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला व्यक्ति भभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने बताया कि 26 सितम्बर 2022 की शाम 15 वर्षीया बच्ची पास की दुकान पर मूली खरीदने जा रही थी। अभियुक्त उसका अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लेखा-जोखा कक्ष का फर्श हुआ बदहाल रामपुर। बेलांव थाना परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बने दोमंजिला भवन के लेखा-जोखा कक्ष का फर्श बदहाल हो गया है। नीचे के कमरा में विभागीय कार्य किया जाता है। दूसरी मंजिल...