धनबाद, जुलाई 22 -- धनबाद। शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी रंजीत कुमार मेहरा को 20 वर्ष क़ैद की सज़ा सुनाई है। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक अमित प्रकाश ने किया। प्राथमिकी पीड़िता के मां की शिकायत पर कतरास थाने में 16 अप्रैल 2025 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता 9 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे अपने घर से निकली परंतु वापस नहीं आई। खोजबीन के बाद पता चला कि रंजीत शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया है। यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में आरोपी दोषी करार

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