झांसी, दिसम्बर 15 -- पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायधीश मोहम्मद न्याज अहमद अंशारी ने नाबालिग से अपहरण और बलाकात्कार के मामले में दोषी पाए जाने वाले आरोपी सचिन दसारिया पर दोष सावित होने पर दस बर्स का कारावास और 65 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इसम मामले में विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने ने पैरवी की इस मामले में कोर्ट ने पिड़िता को दण्डित राशि का आधा हिस्सा नगद दिए जाने के आदेश दिए है। वर्ष 2021 में आरोपी ने तालपुरा में रहने वाली 16 वर्षीय नावालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया था। इस मामले में नाबालिग की बड़ी बहन ने नबावाद थाने में मामला दर्ज कराया था। जिस पर आरोपी के खिलाफ अपहरण की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी और नाबालिग की तलाश शुरु की। दोनों को दिल्ली में पकड़ा गया था। बाद में नाबालिग के बयानों के आधार पर विवेचना के बाद...