जामताड़ा, मई 27 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। नाबालिग लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के मामले में जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को जमानत सजा का विवरण न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा- 292 के तहत दो वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं पोक्सो एक्ट की धारा- 14 तथा आईटी एक्ट की धारा- 67बी के तहत पांच-पांच वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अत...