कटिहार, नवम्बर 22 -- कटिहार, विधि संवाददाता जिला अदालत स्थित पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सह सप्तम जिला अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश पाण्डेय ने तेरह वर्षीय नाबालिग से घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म कर गर्भवती करने के सिद्धदोष अभियोग में मामले में लिप्त साठ वर्षीय आरोपी मैं.कुद्दुस जो ग्राम तीनटोपरा ,कोढ़ा निवासी है को पाक्सो एक्ट की धारा -4 के अपराध के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास एवं पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की क़ैद भी मुकर्रर किया गया है। घटना को लेकर 13 वर्षीय नाबालिक पीड़िता के पिता ने शिकायत आवेदन देकर कोढ़ा थाना कांड सं०-308/23 दर्ज कर आरोप लगाया था की 31 जुलाई 2023 को शाम के वक्त उनकी पीड़िता पुत्री ने उन्हें बताया कि 21 अप्रैल 2023 को दिन के 12:...