पटना, जुलाई 21 -- दानापुर व्यवहार न्यायालय ने सोमवार को नौ वर्षीय नाती आयुष कुमार की निर्मम हत्या के आरोप में नाना दुखित यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-2 के.अंजलि ने आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एपीपी राम केश्वर प्रसाद ने बताया कि दुल्हिनबाजार थाना में सरकुना निवासी दुखित यादव पर अपने नाती आयुष कुमार का अपहरण कर हत्या करने और शव को कुएं में फेंकने का आरोप था। भोजपुर के नारायणपुर थाना के केशोपुर निवासी अभय कुमार की पत्नी रीना कुमारी ने अपने पिता दुखित यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। रीना ने आरोप लगाया था कि 22 सितंबर 2022 को वह अपनी सहेली की शादी में आई थीं। देर रात को आयुष अचानक गायब हो गया। जब उन्होंने अपने पिता से पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सुबह कुएं में आयुष का शव मिला था। न्यायालय ने मामले मे...