जमशेदपुर, फरवरी 26 -- हाईकोर्ट ने बागबेड़ा के नागाडीह में चार लोगों की हत्या में सजायाफ्ता राजाराम हांसदा की अपील अर्जी बुधवार को रद्द कर दी। वहीं, हत्याकांड के चार अन्य दोषी हाईकोर्ट से अपील पर जेल से रिहा हुए हैं। इनमें रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल शामिल हैं। इन्हें भी राजाराम हांसदा के साथ जमशेदपुर जिला न्यायालय से चार हत्याकांड के खिलाफ 8 अक्तूबर 2025 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अन्य कई आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए थे, जिनके खिलाफ अर्जी देने की तैयारी है। इधर, नागाडीह हत्याकांड में मंगलवार को एक पुलिस अफसर की एडीजे-वन की अदालत में गवाही हुई। वहीं, डॉक्टर मार्डी की जमानत अर्जी पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हत्याकांड में फरार डॉक्टर मार्डी ने आठ वर्ष बाद कोर्ट में सरेंडर किया है। मालूम हो ...