रांची, मई 20 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी कंचन कुमारी की अदालत ने नामकुम थाना क्षेत्र में मारपीट और धमकी मामले में आरोपी रंजीत मल्हार उर्फ रंजीत नायक को बरी कर दिया। मामला वर्ष 2023 का है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। गवाहों की उपस्थिति के लिए समन, जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट तक जारी किए गए, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने इसे "नो एविडेंस" का मामला मानते हुए आरोपी को बरी कर दिया। प्राथमिकी के अनुसार, विश्वनाथ महतो ने आरोप लगाया था कि 17 जनवरी 2023 को रंजीत मल्हार करीब 10 लोगों के साथ उनके किराए के घर पहुंचा और लाठी, रॉड तथा हंसुआ से हमला कर दिया। यह भी पढ़ें- हत्या और लूट साबित करने में नाकाम रहा अभियोजन पक्ष, दो बरी घटना में उन्हें सिर पर गंभीर चोट लगी थी।

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