रांची, जून 3 -- रांची, संवाददाता। टेलीकॉम टावर से बैटरी चोरी के मामले में लगभग दो वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक मलियाज की अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। मामले से शहनवाज, साजिद अंसारी, रिजवान, हुजैफा उर्फ आर्यन खान उर्फ चिंटू तथा नायर आलम को बरी किया गया। मामला नामकुम (खरसीदाग ओपी) थाना कांड संख्या 292/2024 से जुड़ा था। प्राथमिकी के अनुसार, 26 जुलाई 2024 की रात करीब 2:30 बजे एक टेलीकॉम टावर के शेल्टर का ताला तोड़ कर वहां रखी 48 पीआईसी बैटरियों में से 24 एक्साइड बैटरियां अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर दिए गए। अदालत ने समन, वारंट, एसएसपी को पत्र और अंतिम अवसर तक प्रदा...