रांची, अप्रैल 3 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने जमीन के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले अभियोजन की विफलता पर दोनों आरोपी संजीव गिरी और सागर गुप्ता को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि यह नो एविडेंस का मामला बन गया। मामला नामकुम थाना कांड संख्या 136/2020 से जुड़ा था। मामले में आरोप था कि जमीन बिक्री के नाम पर आरोपियों ने लाखों रुपये लेकर न तो जमीन रजिस्ट्री की और न ही पैसे लौटाए। सूचक ने आरोप लगाया था कि फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन किसी और को भी बेच दी गई। पुलिस ने जांच के बाद गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन, सुनवाई के दौरान अभियोजन एक भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर सका। अदालत ने कई अवसर दिए, यहां तक कि एसएसपी को भी गवाह पेश कराने के लिए पत्र भेजा गया। बावजूद इसके कोई गवाही नहीं हुई। न कोई दस्तावेजी...