आगरा, फरवरी 16 -- होंडा सिटी कार में नशीला पदार्थ बरामद होने के मामले में आरोपी अनिल कुमार निवासी ग्राम धनौरा थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ऐक्ट ज्योत्सना सिंह ने दोषी को चार वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक संत कुमार सिन्हा ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। थाना सिकंदरा के तत्कालीन उपनिरीक्षक/वादी रामवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। वह छह फरवरी 2016 को एसआई अश्वनी कुमार आदि के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान एसओजी टीम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी सफेद रंग की होंडा सिटी कार से बाबरपुर गांव की ओर चरस लेकर बेचने जाने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित अनिल कुमार के कब्जे से एक किलोग्राम चरस बरामद हुआ। 50 ग्र...