गढ़वा, जून 30 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने नशीली दवा का अवैध व्यापार करने वाले जिलांतर्गत कांडी थाना के खुटहेरिया गांव निवासी सह वर्तमान में नगर ऊंटारी थाना के जंगीपुर में रहने वाले अभियुक्त संजय पासवान उर्फ गुड्डू को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख का आर्थिक दंड लगाया है। घटना 28 अगस्त 2020 की है। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस एक्ट मामले में अभियुक्त को दस वर्ष की सजा छापेमारी की जानकारी प्राथमिकी दर्ज कराते नगर ऊंटारी थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी ने आरोप लगाया था कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि जंगीपुर में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार चल रहा है। उन्होंने अनुमंडलीय उपाधीक्षक डॉक्टर सुचित्रा कुमारी के अलावा दल बल के साथ रात्रि 10.30 बजे संजय पासवान के आवास पर छापेमारी की ग...