आजमगढ़, मार्च 13 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। नशीला पदार्थ रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष मुबारकपुर शमशेर बहादुर सिंह ने गश्त के दौरान 15 दिसंबर 2013 को सोनू हलखोर पुत्र अख्तर निवासी अजीज नगर थाना मुबारकपुर के कब्जे से 320 ग्राम डायजापाम की गोली बरामद की। जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी संजीव सिंह तथा गोपाल पांडेय ने कुल पांच गवाहों को परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सोनू हलखोर को दो वर्ष के सश्रम कारावास व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.