आगरा, जून 22 -- अदालत ने अवैध गांजा बरामदगी के मामले में तीन आरोपियों योगेश, अर्जुन सिंह और राजकुमार को साक्ष्य के अभाव के बरी कर दिया है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सिंह ने तर्क दिए। वादी थानाध्यक्ष विजय सिंह ने मुकदमा दर्ज कराकर बताया कि 19 अगस्त 2019 को वह अधीनस्थों के साथ आगरा कैंट स्टेशन पर चेकिंग और गश्त कर रहे थे। तीन व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 28 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। वादी की तहरीर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा हुआ था। अभियोजन की ओर से वादी व पुलिसकर्मी की गवाही दर्ज कराई गई।

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