बुलंदशहर, अप्रैल 9 -- अपर सत्र न्यायाधीश-12 गोपाल जी ने वर्ष 2013 में खुर्जा नगर क्षेत्र में नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाइल चोरी करने में अभियुक्त को चार साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि आरोपी राकेश पुत्र रामपाल निवासी गांव गंज थाना कुवंरगज(बदायूं) द्वारा वर्ष 2013 में वादी सनोज निवासी मानिकपुर(फरुर्खाबाद) को बिस्कुट व चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाइल चोरी करने की घटना की गई थी। 18 जनवरी 2013 को थाना खुर्जा नगर पर मुकदमा दर्ज कराया गया। 27 मार्च 2013 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्...
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