रांची, अप्रैल 29 -- रांची। नशा तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले में अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने बुधवार को पिता-पुत्र दोनों की जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रामगोपाल और उसका बेटा सुरेंद्र को राहत देने से इनकार किया। दोनों नामकुम थाना कांड संख्या 50/2024 में आरोपी है और 4 फरवरी 2024 से लगातार न्यायिक हिरासत में है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें 90 बोरी में छिपाकर रखे गए डोडा चूर्ण (पॉपी स्ट्रॉ) बरामद किया गया। एफएसएल जांच में भी बरामद सामग्री की पुष्टि हुई है। यह भी पढ़ें- गर्भवती महिला को जलाकर हत्या मामले में शांति कुजूर को जमानत नहीं अदालत ने पाया कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। यह भी पढ़ें- एनडीपीए केस में इंजीनियरिंग छात्र समेत तीन अभियुक्त...
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