फरीदाबाद, जनवरी 12 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सोमवार को नशा तस्करी के मामले में दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि जुर्माने की राशि न देने पर दोनों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उन्होंने बताया कि अपराध जांच शाखा सेक्टर-85 के सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह की टीम ने 22 सितंबर वर्ष 2021 को बुढ़ैना पुल के पास नाकेबंदी कर एक कार से 58 किलो 326 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने कार में सवार मूल रूप से कानपुर हाल भारत कॉलोनी निवासी सुनील उर्फ अन्ना और मूल रूप से पटना हाल जैसेन अपार्टमेंट सेक्टर-91 निवासी मनीष कुमार को गिरफ्...