रांची, अप्रैल 17 -- रांची। ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाले गिरोह से जुड़े मामले में आरोपी कमल मंडल को अदालत से राहत नहीं मिली। एजेसी-V शैलेंद्र कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 26 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मामला रेल थाना रांची कांड संख्या 21/2025 का है, जिसमें आरोपी पर पटलीपुत्र एक्सप्रेस में यात्री को नशीली दवा देकर बेहोश करने का आरोप है। जांच में उसके पास से अल्प्राजोलाम व लोपराजोलाम बरामद हुए और सीसीटीवी में उसकी मौजूदगी भी सामने आई। अदालत ने बरामदगी, आपराधिक इतिहास और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें- रिश्वत मांगने के आरोप में दारोगा को अग्रिम जमानत नहीं

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