नई दिल्ली, दिसम्बर 24 -- महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित एक अदालत ने वैध पासपोर्ट के बिना भारत में प्रवेश करने और रहने के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी ठहराया है। अदालत द्वारा 11 दिसंबर को दिए गए आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (बेलापुर) सीवी मराठे ने हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा पहचान दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने अदालत को बताया कि 29 वर्षीय हैदर अली अशरफ अली और 34 वर्षीय फातिमा गोफर शेख को इस वर्ष जनवरी में कोप्रीगांव, सेक्टर 26 से भारत में बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अली पर जांच के दौरान जाली आधार कार्ड पेश करने का भी आरोप था। अदालत ने कहा कि दोनों ने वैध दस्तावेजों के बिना भ...